Bihar Lockdown Guidelines
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Bihar Lockdown Guidelines: बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन, जानिए क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

Coronavirus Lockdown in Bihar LIVE Updates: बिहार में 15 मई तक रहेगा लॉकडाउन- CM नीतीश का ऐलान

Bihar Lockdown Guidelines:-सीएम नीतीश कुमार ने मंगलवार को क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक के बाद लॉकडाउन की घोषणा की। सरकार ने इस संबंध में नए दिशा-निर्देशों की घोषणा की है। पता लगाएं कि क्या खुला रहेगा और लॉकडाउन के दौरान क्या रहेगा Bihar Lockdown Guidelines

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन की घोषणा की है, उन्होंने यह ट्वीट किया। लॉकडाउन 5 से 15 मई तक लगाया गया है, जो बुधवार से लागू हो जाएगा। इस अवधि में अनावश्यक यातायात प्रतिबंधित किया जाएगा, बिना किसी कारण के घूमते पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी प्रकार के वाहन निलंबित रहेंगे। शादियों में 50 से ज्यादा लोगों के नहीं, डीजे पर प्रतिबंध रहेगा। अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे।

https://twitter.com/NitishKumar/status/1389460862138650629?s=20

लगातार बढ़ रहे कोरोना केस को देखते हुए फैसला

प्रदेश में लगातार 10 फीसदी से ज्यादा पॉजिटिव केस आ रहे थे। नीतीश कुमार ने मंगलवार को क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक के बाद लॉकडाउन की घोषणा की। सरकार ने इस संबंध में नए दिशा-निर्देशों की घोषणा की है। टीकाकरण के लिए जाने वालों पर कोई रोक नहीं होगी। यदि आप स्वास्थ्य संबंधी वाहनों और स्वास्थ्य संबंधी शिकायतों के साथ निजी वाहन से जा रहे हैं तो उन्हें रोका नहीं जाएगा। नए दिशानिर्देश जानें

Bihar Lockdown Guidelines

जानिए, लॉकडाउन के दौरान क्या खुला रहेगा और क्या रहेगा…

लॉकडाउन की घोषणा होते ही बिहार में स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे।Bihar Lockdown Guidelines

धार्मिक स्थलों को बंद करने का भी निर्णय लिया गया है।

– शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल भी नहीं खुलेंगे। पार्क और जिम भी बंद रहेंगे।

व्यावसायिक और निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।

– अनावश्यक यातायात प्रतिबंधित किया जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी यदि बिना किसी कारण के घूमते पकड़े गए तो सभी प्रकार के वाहनों को रोक दिया जाएगा।

– शादी में 50 से अधिक लोग नहीं, डीजे पर प्रतिबंध लगाया जाएगा

-अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग नहीं

-श्राद्ध-सभी डीएम को पहचाने गए स्थानों पर आइसोलेशन सेंटर और सामुदायिक रसोई बनाने के निर्देश

-राशन कार्ड धारकों को मुफ्त खाद्यान्न-लॉकडाउन से मुक्त सभी आवश्यक सेवाएं, दवा स्टोर, अस्पताल, एंबुलेंस, सरकार द्वारा ली जाने वाली वाहनों को छूट

-सब्जियां और सब्जियां आदि सुबह 7 बजे से 11 बजे तक बेची जा सकेंगी

-लोग यात्रा कर सकते हैं और ई-पब्लिक पास परिवहन लेकर बेच सकते हैं ५०% क्षमता के साथ, लेकिन केवल विमान या ट्रेन से यात्रा करने वालों की अनुमति होगी

-सभी सरकारी और निजी कार्यालयों बंद-बैंकिंग, बीमा, एटीएम से संबंधित प्रतिष्ठानों में कुछ छूट होगी ।

पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम प्रतिष्ठान, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को छूट मिलेगी।

कृषि से जुड़े कार्यों में छूट रहेगी। – लॉकडाउन के दौरान धार्मिक स्थानों और पार्कों को भी बंद कर दिया जाएगा।

– स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग, रिसर्च जैसे सभी संस्थानों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।

– बिहार में शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे, धार्मिक स्थलों पर प्रतिबंध पहले की तरह जारी रहेगा।

रेस्तरां को केवल होम डिलीवरी की अनुमति दी जाएगी।

दूसरी ओर प्रतिबंध के साथ आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है।

इसलिए बिहार सरकार ने बिहार में सख्ती को जोड़ते हुए अब तक लॉकडाउन की घोषणा से पहले लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है।

बाजार में भीड़ कम करने के लिए सख्त कार्रवाई बढ़ा दी गई, धारा 144 का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया।

बावजूद इसके कोरोना इंफेक्शन के मामले कम होते नहीं दिख रहे थे।

नीतीश कुमार सरकार ने लॉकडाउन का फैसला किया।

https://twitter.com/PIB_Patna/status/1389471446376849409?s=20

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