Bihar Mukhyamantri Parivahan Yojana Ambulance Scheme- 2 Lakh Subsidy | मुख्यमंत्री एम्बुलेंस क्रय योजना- Full Information

Bihar Mukhyamantri Parivahan Yojana Ambulance Scheme-

Online Apply

Bihar Mukhyamantri Parivahan Yojana:-  यह योजना बिहार सरकार परिवहन निगम (परिवहन विभाग, बिहार सरकार) द्वारा चलाई जा रही है। बिहार मुख्यमंत्री ग्राम प्रिवाहन योजना 2021 के तहत 4 सीटों से 10 सीटों तक नए यात्री वाहन खरीदने पर सरकार द्वारा 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। बिहार राज्य के इच्छुक लाभार्थी जो बिहार मुख्यमंत्री ग्राम प्रिवाहन योजना 2021 के तहत आवेदन करना चाहते हैं, फिर इस पद को अंत तक पढ़ें।

Bihar Mukhyamantri Parivahan Yojana

मुख्यमंत्री ग्राम परिवाहन योजना के तहत बिहार के सभी प्रखंडों में 2 एंबुलेंस की खरीद पर 2 लोगों को बिहार सरकार द्वारा अनुदान दिया जाएगा। इस पोस्ट में हमें पता चल जाएगा कि इसे ऑनलाइन कैसे करना है और इसकी चयन प्रक्रिया क्या होगी।

About Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana (MGPY) Online Apply

Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana की शुरुआत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा राज्य के लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए की गई। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन सब्सिडी योजना मुख्य रूप से बिहार राज्य के गरीब लोगों को वाहन खरीदने के लिए 50% की सब्सिडी प्रदान करने के लिए बनाई गई है। हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से MGPY 2021  के लिए कैसे आवेदन करना है ? आपको इससे क्या क्या लाभ होने ? इस योजना के उद्देश्य ?आदि के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे इसीलिए आप इस पोस्ट को अंत तक पढ़े |

Bihar Mukhyamantri Parivahan Yojana2021{मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना)

  • मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की शुरुआत बिहार मुख्यमंत्री मुक्तिमंत्री परिवाह योजना ने शुरू कर दी है।
  • इस मुख्यमंत्री ग्राम परिवाहन योजना के तहत बिहार सरकार द्वारा एंबुलेंस खरीदने पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी लेकिन अधिकतम 2 लाख तक।
  • मुख्यमंत्रीविधान योजना के तहत बेरोजगार अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अति पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) लोग पंजीकरण कराकर और जमा कर रियायती दरों पर वाहन खरीदने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
  • बिहार के प्रखंड में इस योजना का लाभ किसी भी 2 व्यक्ति को दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के लाभ

  • मुख्यमंत्री एंबुलेंस क्रय योजना के तहत बिहार सरकार 1068 एंबुलेंस की आपूर्ति करेगी।
  • बिहार राज्य के बेरोजगार युवाओ को मुख्यमंत्री एम्बुलेंस क्रय योजना 2021 से रोजगार मिलेगा|
  • बिहार राज्य में स्वास्थ्य सेवाए और बेहतर होंगी |
  • एम्बुलेंस के बढती मांग को पूरा किया जायेगा |
  • मरीजो को समय से वाहन मिल पाएगा |
  • ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ संबंधित आधारभूत संरचना का विकास होगा |
  • तथा साथ ही आपातकालीन स्वास्थ सुविधा घर तक उपलब्ध होगी|

मुख्यमंत्री एम्बुलेंस क्रय योजना के तहत कितना अनुदान दिया जाएगा

बिहार राज्य में एंबुलेंस खरीदने पर खरीद मूल्य का 50 फीसद तक सब्सिडी बिहार के मुख्यमंत्री एंबुलेंस क्रय योजना 2021 द्वारा दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति बिहार मुख्यमंत्री एंबुलेंस खरीद योजना 2021 के माध्यम से एंबुलेंस खरीदता है तो उसे अधिकतम 20000 रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा।

Bihar Mukhyamantri Parivahan Yojana

Important Document For Apply

  • Aadhar Card
  • Residence Certificate
  • Caste Certificate
  • Eligible Certificate of Qualification
  • Mobile Number
  • Driving License
  • Passport Size Photo

Important Dates

आवेदन करने का अंतीम तिथि17/09/20221
प्रखण्ड स्तर पर आवेदनो के आधार पर वरीयता सूची का निर्माण18/09/2021
अनुमंडल स्तरीय समिति की बैठक20/09/2021
चयन सूची का प्रकाशन21/09/2021
आपत्ति आमंत्रण21/09/2021 से 23/09/2021
आपत्ति निराकरण24/09/2021
अंतिम चयनित सूची का प्रकाशन25/09/2021
प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के द्वारा चयनित लाभूकों को चयन पत्र का तामिला27/09/2021
अनुदान की राशि CFMS के माध्यम से लाभुक के खाते मे भुगतान करनाआवेदन प्राप्ति के 7 दिनो के अंदर

Bihar Chief Minister Ambulance Purchase Scheme 2021 Selection Process

  •  इच्छुक आवेदक17 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
  • इच्छुक आवेदकों को आठवीं भराई में पहले आवेदन कर चुके आवेदकों में से एंबुलेंस छपरा अच्छा लगा सभा सवाल का जवाब ना मिले छोड़ देना छोड़ छोड़ दे देखो पहले खरीदने का विकल्प दिया जाएगा।
  •  एंबुलेंस के क्रय को संबंधित नये एवं पूर्व में प्रापा आवेदनों के आधार पर कोटियार एवं उपलब्ध रिकिा के अनुरूप
    वरीयता सूची बनायी जाएगी।
  • वरीयता सूची के आधार पर प्रति प्रसंड 1 SC/ST एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लाभुक का
    अयन अनुमंडल स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा।

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