RBI Alert 2023: अब रिकवरी एजेंट नहीं करेगा आपको परेशान, RBI ने लोन धारकों के हित में सुनाया फैसला
RBI Alert: जानकारी के मुताबिक, हाल ही में RBI गवर्नर की ओर से ABFC-MFI पर बड़ी कार्रवाई की गई है। RBI ने लोन धारकों के हित में फैसला सुनाया है कि अब लोन न चुकाने पर रिकवरी लोन धारकों के साथ बुरा बर्ताव नहीं किया जा सकता है।
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने ब्याज दरों के बारे में ABFC-MFI को आगाह किया है और उन्हें ब्याज लेने वालों के साथ उचित व्यवहार करने की सलाह दी है।
RBI Alert: गवर्नर ने एनबीएफसी कंपनियों को ब्याज दरों के निर्धारण के लिए लचीले ढांचे का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की सलाह दी है। उधारकर्ता की चुकौती क्षमता को भी ध्यान में रखा गया था।
RBI Alert: हालांकि, माइक्रोफाइनेंस कंपनियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऋणदाता ब्याज दरों को निर्धारित करने में बुद्धिमानी से अपने लचीलेपन का उपयोग करें। दास ने यह बयान कई माइक्रोफाइनेंस कंपनियों द्वारा ब्याज दर मार्जिन में वृद्धि की सूचना देने के बाद दिया।
RBI गवर्नर ने सीमांत व्यक्तियों को ऋण प्रदान करके वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में माइक्रोफाइनेंस कंपनियों के महत्व पर जोर दिया। यह क्षेत्र आर्थिक विकास और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण हो गया है।
RBI Alert: रिजर्व बैंक ने बैंकों और उनके वसूली एजेंटों के लिए सख्त नियमों का प्रस्ताव किया है जो अतिदेय ऋणों की वसूली के लिए उधारकर्ताओं को परेशान करते हैं। RBI के मुताबिक, वित्तीय संस्थान और उनके रिकवरी एजेंट सुबह 8 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद उधारकर्ताओं को कॉल नहीं कर सकते हैं या उन्हें बैंकों, कार्यालयों में नहीं बुला सकते हैं।
RBI Alert: जोखिम प्रबंधन और आचार संहिता पर मास्टर निर्देश के मसौदे में कहा गया है कि बैंकों और एनबीएफसी जैसी विनियमित संस्थाओं को मुख्य प्रबंधन कार्यों और वित्तीय सेवाओं को आउटसोर्स नहीं करना चाहिए। इसमें नीति निर्माण और केवाईसी मानदंडों का पालन और ऋण ों की मंजूरी जैसे निर्णय लेना शामिल है।
रिकवरी एजेंट कर्जदार को डरा-धमका नहीं सकेंगे
RBI Alert: वित्तीय संस्थान और उनके वसूली एजेंट अपने ऋण वसूली प्रयासों में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मौखिक या शारीरिक रूप से किसी भी प्रकार की धमकी या उत्पीड़न का सहारा नहीं लेंगे। इसके अलावा ग्राहक, उसके परिवार के सदस्यों या गारंटर को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने जैसी घटनाओं पर पूरी तरह से रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा RBI ने ग्राहकों को सख्त हिदायत दी है कि वे अपने मोबाइल पर या सोशल मीडिया के जरिए अनुचित संदेश और धमकी भरे और गुमनाम कॉल न करें।
आपत्तियों के रिव्यू के बाद लागू हो जाएंगे नए नियम
RBI Alert: RBI ने प्रस्ताव दिया है कि रिकवरी एजेंटों को उधारकर्ता या उसके गारंटर को सुबह 8:00 बजे से पहले और शाम 7:00 बजे के बाद अतिदेय ईएमआई या देर से भुगतान की वसूली के लिए कॉल करने से प्रतिबंधित किया गया है। RBI ने यह भी कहा है कि वित्तीय संस्थानों को अपनी आउटसोर्सिंग गतिविधि की निगरानी और नियंत्रण के लिए एक प्रबंधन ढांचा बनाना चाहिए। RBI को इसके मसौदे पर मिली आपत्तियों की 28 नवंबर तक समीक्षा करने के बाद इन दिशानिर्देशों को लागू किया जाएगा।
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Conclusion (निष्कर्ष):- RBI Alert :
दोस्तों ये थी आज के RBI Alert के बारे में पूरी Information , इस पोस्ट में हमने आपको इसकी पूरी Information देने की कोशिश की है| ताकि इस लेख में आपके RBI Alert से संबंधित सभी सवालों के जवाब दिए जा सकें|
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